झारभूमि अपना खाता खतियान ऑनलाइन कैसे देखें और डाउनलोड करें? (पूरा तरीका)

झारखंड में अगर आप अपनी पुश्तैनी जमीन का ब्योरा देखना चाहते हैं या कोई नई जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका खतियान (अपना खाता / RoR – Record of Rights) जांचना बेहद आवश्यक होता है। पहले खतियान निकालने के लिए अंचल कार्यालय (Block / Anchal Office) और कर्मचारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब झारखंड सरकार के राजस्व विभाग ने झारभूमि पोर्टल (jharbhoomi.jharkhand.gov.in) के माध्यम से इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।

अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में अपने गांव, खाता संख्या या जमीन मालिक के नाम से खतियान देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड में हम आपको इसकी पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया बताएंगे।

झारभूमि अपना खाता (खतियान) क्या होता है?

खतियान जमीन का वह मुख्य कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन के वास्तविक मालिक का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, खाता संख्या, खसरा (खेसरा) नंबर, जमीन का प्रकार (टांड़, दोन, गैरमजरुआ आदि) और जमीन का कुल क्षेत्रफल (रकबा) दर्ज होता है।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम के तहत इस सरकारी रिकॉर्ड को अब इंटरनेट पर “अपना खाता” (RoR – Record of Rights) के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

ऑनलाइन खतियान देखने के 4 मुख्य तरीके

झारभूमि पोर्टल पर आपको खतियान खोजने के लिए 4 आसान विकल्प दिए जाते हैं:

  1. खाता संख्या द्वारा: यदि आपको अपनी जमीन का खाता नंबर पता है।
  2. खेसरा (खसरा) संख्या द्वारा: यदि आपके पास प्लॉट / खसरा नंबर मौजूद है।
  3. खाताधारी (रैयत) के नाम द्वारा: यदि आपको खाता या खसरा नंबर नहीं पता, तो केवल ज़मीन मालिक के नाम से सर्च कर सकते हैं।
  4. मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें: पूरे गांव के सभी जमीन मालिकों की लिस्ट एक साथ देखने के लिए।

झारभूमि पर अपना खाता / खतियान ऑनलाइन कैसे देखें? (Step-by-Step)

खतियान की नकल देखने और निकालने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: झारभूमि के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में झारखंड सरकार के राजस्व विभाग का आधिकारिक पोर्टल jharbhoomi.jharkhand.gov.in खोलें।

स्टेप 2: “अपना खाता देखें” विकल्प चुनें

होमपेज पर बाएँ (Left) मेन्यू में या स्क्रीन पर दिए गए “अपना खाता देखें” (View Apna Khata) वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: झारखंड के नक्शे में अपना जिला चुनें

अब आपके सामने झारखंड का डिजिटल नक्शा खुल जाएगा। इसमें से अपने जिले (District) के नाम पर क्लिक करें (जैसे— राँची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग आदि)।

स्टेप 4: अपना अंचल (Circle / Block) चुनें

जिला चुनने के बाद उस जिले के सभी प्रखंडों/अंचलों का नक्शा दिखाई देगा। इसमें से अपने अंचल (Circle) पर क्लिक करें।

स्टेप 5: हल्का और मौजा (गांव) का चयन करें

अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने क्षेत्र का चुनाव करना होगा:

  1. स्क्रीन पर दिए गए हल्का (Halka) नंबर को चुनें।
  2. इसके बाद दाईं ओर दी गई सूची में से अपने मौजा (गांव) के नाम पर क्लिक करें।

स्टेप 6: सर्च का माध्यम चुनें और विवरण दर्ज करें

मौजा चुनने के बाद आपको सर्च के विकल्प दिखाई देंगे:

  • यदि खाता नंबर मालूम है, तो “खाता संख्या से देखें” पर टिक करें और खाता नंबर डालें।
  • यदि रैयत के नाम से खोजना है, तो “खाताधारी के नाम से देखें” पर टिक करें और मालिक का नाम हिंदी में टाइप करें।
  • इसके बाद नीचे दिए गए “खाता खोजें” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 7: खतियान / अधिकार अभिलेख देखें

जैसे ही आप सर्च करेंगे, नीचे जमीन मालिक का नाम, पिता का नाम और खाता संख्या की सूची आ जाएगी। नाम के आगे दिए गए “अधिकार अभिलेख देखें” (View) लिंक पर क्लिक करें।

खतियान PDF कैसे डाउनलोड और प्रिंट करें?

जब खतियान (अधिकार अभिलेख) स्क्रीन पर खुल जाए:

  1. इसमें अपनी जमीन का विवरण, खेसरा नंबर और रकबा अच्छी तरह से जांच लें।
  2. स्क्रीन के सबसे ऊपर या नीचे दिए गए “प्रिंट” (Print) बटन पर क्लिक करें।
  3. अपने मोबाइल या लैपटॉप में “Save as PDF” चुनकर इसे भविष्य के लिए सुरक्षित सेव कर लें।

खतियान (Apna Khata) और रजिस्टर-II (जमाबंदी) में क्या अंतर है?

बहुत से लोग खतियान और रजिस्टर-2 को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है:

विवरण खतियान (Apna Khata / RoR) रजिस्टर-II (जमाबंदी पंजी)
मुख्य उद्देश्य जमीन के मूल मालिकाना हक और इतिहास का प्रमाण है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड है जिससे लगान (टैक्स) तय होता है।
बदलाव इसमें बार-बार बदलाव नहीं होता (केवल नए सर्वे में बदलता है)। जमीन बिकने या म्यूटेशन होने पर तुरंत अपडेट होता है।
उपयोग पुश्तैनी हक साबित करने और वंशावली में काम आता है। वर्तमान रसीद काटने और जमीन बेचने के लिए अनिवार्य है।

झारखंड के सभी 24 जिलों में ऑनलाइन खतियान उपलब्ध है:

राँची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, चतरा और कोडरमा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या नाम से भी झारखंड का खतियान निकाला जा सकता है?
उत्तर: हाँ, यदि आपको खाता या खसरा नंबर नहीं पता है, तो आप ‘खाताधारी के नाम से देखें’ विकल्प चुनकर जमीन मालिक के नाम से खतियान निकाल सकते हैं।

Q2. खतियान में जमीन का रकबा किस इकाई (Unit) में लिखा होता है?
उत्तर: झारखंड के खतियान में जमीन का क्षेत्रफल आमतौर पर एकड़ और डिसमिल (Acre & Dismil) में दर्ज होता है।

Q3. अगर ऑनलाइन खतियान में कोई गलती दिखे तो क्या करें?
उत्तर: यदि ऑनलाइन खतियान में नाम या रकबा गलत दर्ज है, तो आप अपने पुराने मूल खतियान की कॉपी लगाकर अंचल कार्यालय (CO Office) में परिमार्जन (सुधार) का आवेदन दे सकते हैं।

Q4. क्या ऑनलाइन निकाला गया खतियान कोर्ट या रजिस्ट्री में मान्य है?
उत्तर: ऑनलाइन कॉपी केवल सूचना और प्राथमिक जांच के लिए होती है। कानूनी या रजिस्ट्री कार्य के लिए जिला समाहरणालय (Record Room) से प्रमाणित प्रति (Certified True Copy) निकालना अनिवार्य होता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह एक स्वतंत्र और अनौपचारिक सूचनात्मक ब्लॉग है। हमारा उद्देश्य आम जनता तक सरकारी जानकारी को आसान भाषा में पहुँचाना है। आधिकारिक रिकॉर्ड और कानूनी पुष्टि के लिए हमेशा झारखंड सरकार के राजस्व पोर्टल jharbhoomi.jharkhand.gov.in पर ही जाएं।

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